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Covid-19 : Lockdown 4.0 की नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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Covid-19
नई दिल्ली। कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन की सीमा अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) के दिशा-निर्देश जारी कर दिए।जारी किए दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी पाबंदियों में कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। सरकार की ओर से जारी कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 की नई गाइड लाइन इस प्रकार है-
 
1. घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।
2. मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे।
3. होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।
4. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
5. राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
6.  नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।
7. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘कंटेनमेंट’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।
8. आवश्यक सेवाओं से अलग अन्य सभी लोगों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच देशभर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
9. 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर घर से निकलने पर पाबंदी।
10. कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।
11. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।
12. सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से 6 फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर 5 लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति न दें।

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