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केन्द्र सरकार की गाइड लाइन, इन क्षेत्रों को मिलेगी Lockdown से छूट

हमें फॉलो करें केन्द्र सरकार की गाइड लाइन, इन क्षेत्रों को मिलेगी Lockdown से छूट
, बुधवार, 15 अप्रैल 2020 (13:44 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइलाइन जारी की है। हालांकि यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। यह छूट सशर्त रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि किन क्षेत्रों को रहेगी...
 
हेल्थ सर्विसेज।
कृषि और पशुपालन उद्योग : खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। इनकी दुकानें खुली रहेंगी।
कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां और ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेगा। 
दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट चालू रहेंगे और दूध सप्लाई नहीं रुकेगी। 
मवेशियों के चारे से जुड़े प्लांट, रॉ मटेरियल की सप्लाई चालू रहेगी।
 
इन इंडस्ट्री को लॉकडाउन 2.0 में छूट
-ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट
-स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थान
-निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट। इन इकाइयों को वर्करों को अपने परिसर में ही ठहराने का इंतजाम भी करना होगा। वर्करों को वर्कप्लेस पर लाने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।
-दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज समेत जरूरी सामानों के निर्माण और रॉ मटेरियल्स से जुड़ीं इकाइयों को छूट।
-ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को काम करने की इजाजत।
-आईटी हार्डवेयर के निर्माण की छूट।
-पैकेजिंग मटेरियल्स की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को छूट।
-जूट इंडस्ट्री को छूट (अलग-अलग शिफ्ट)।
-ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्ठों को छूट।
 
इन निर्माण गतिविधियों को छूट
- सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट। 
-सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बिल्डिंग निर्माण को छूट।
-ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्‍स (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों समेत) को छूट
-रिन्यूएबल एनर्जी के निर्माण को छूट।
-शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट, मगर वर्करों की उपलब्धता साइट पर होनी चाहिए। 
बैंकिंग, पोस्टल सर्विसेज
- बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी।
- ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
 
ग्रामीण रोजगार के लिए छूट
- मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी।
-मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।
 
- इमर्जेंसी में प्राइवेट गाड़ियों के मूवमेंट को शर्तों के साथ इजाजत।
- इमर्जेंसी की स्थिति में फोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा।
- दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
- कोई शख्स क्वारंटाइन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई।
 
- तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी।
- गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट।
- जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी।
 
- सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर व्हीकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत।
- इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट
- हाईवे पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रक ड्राइवर्स को दिक्कत न हो।
 
- रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार।
- सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन को इजाजत।
 
- किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट।
 
- आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)
- ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी।
- सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत।
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज को इजाजत।
 
नोट : सभी मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास खयाल रखना होगा। साथ ही मास्क पहनना भी जरूरी रहेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने 14 मई के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि नियमों को सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा यह छूट वापस भी ली जा सकती है। 
 

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