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जानिए उत्तर प्रदेश में 17 मई तक क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद...

हमें फॉलो करें जानिए उत्तर प्रदेश में 17 मई तक क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद...

अवनीश कुमार

, रविवार, 9 मई 2021 (14:14 IST)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है और अब कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 7 बजे तक कड़ी पाबंदियों के बीच प्रदेश में लागू रहेगा, लेकिन इस दौरान आकस्मिक सेवाओं पर कोई भी रोक सरकार की तरफ से नहीं लगाई गई है, लेकिन पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बेवजह घूमने वालों से कड़ाई से निपटा जाए और विधिक कार्रवाई की जाए।

बताते चलें कि कुरौना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में गिरावट आई है जिसके बाद सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है।पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कोरोना के 26,847 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि प्रदेश में कोविड के कुल एक्टिव मामले अब 2,45,736 हैं।प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,23,155 टेस्ट हुए हैं। टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। पिछले एक सप्ताह में सक्रिय मामलों में लगभग 60 हज़ार की कमी आई है।

इन पर है पाबंदी : कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम, अन्य दुकानें आदि बंद रहेंगे और दूसरे राज्यों से आने-जाने पर रोक नहीं।अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित और अन्य भीड़ तथा सभाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, साथ ही हर उस काम पर पाबंदी रहेगी जिसकी आवश्यकता आदमी की रोजमर्रा के जीवन में नहीं है।

इन पर नहीं है पाबंदी : इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और अगर ऐसा करते हुए नहीं पाए जाएंगे तो सरकार ने एक हजार रुपए जुर्माना और दूसरी बार भी यही गलती की तो 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

सरकार की तरफ से हर उस व्यक्ति को जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ा है, इसके लिए छूट दी गई है, साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए पास जारी करने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने होटल खोलने की अनुमति दी है लेकिन सिर्फ इस दौरान होटल वाले होम डिलीवरी ही कर सकते हैं। प्रदेश में शादी समारोह में आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है।

अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस दौरान अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाने के लिए आम व्यक्ति को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और जिला प्रशासन आवश्यक कार्य की जांच करने के बाद अनुमति दे भी सकते हैं।

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