कानपुर। कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए वाराणसी के बाद अब कानपुर में भी जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर 12 मार्च के बाद जो भी व्यक्ति विदेश से जनपद कानपुर नगर में आए हैं, तो खुद ही सूचना दे और अगर प्रशासन ने ढूंढा तो विधिक कार्रवाई होगी।
कानपुर के जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के परिपत्र संख्या 130 /सचिव/अधि/2020 दिनांक20-03 -2020 के अनुक्रम में सर्व संबंधित से अपील की जाती है कि दिनांक 12 मार्च,2020 के बाद जो भी व्यक्ति विदेश से जनपद कानपुर नगर में आए है, वे इसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय के आपात कक्ष के दूरभाष संख्या 0512 -2304777व 2377888 अथवा केंद्रीय कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 18001805 259 पर उपलब्ध करा दें।
यदि विदेश से आए व्यक्ति द्वारा अपनी सूचना नहीं दी जाती है और इसके बाद उसमें कोरोना रोग के लक्षण पाए जाते हैं या अन्य व्यक्ति संक्रमण के शिकार होते हैं तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस महामारी की लड़ाई में आप सभी सहयोग करें जिससे कि इस महामारी की चपेट में अन्य कोई व्यक्ति ना आने पाए और अगर आप के आस पास ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप लोग भी इसकी जानकारी कंट्रोल रूम में दे सकते हैं।