Publish Date: Friday, 30 January 2026 (17:42 IST)
Updated Date: Friday, 30 January 2026 (01:44 IST)
इंदौर। इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 5 अप्रैल 2020 की रात्रि को 8 से 10 बजे के बीच विशेष सतर्कता बरतने और संपूर्ण लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि 5 अप्रैल को रात्रि में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान का पालन व्यक्ति अपने घर की सीमा के अंदर रहकर ही कर सकेंगे। केवल अपने घर की सीमा के भीतर ही रहकर कैंडल, दीया और मोबाइल से प्लैश जलाकर रोशनी कर सकते हैं।
पुलिस को भी आदेश दिया गया है कि 5 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच विशेष सतर्कता बरती जाए।
किसी भी स्थिति में लोग घर से बाहर नहीं निकलें तथा संपूर्ण लॉकडाउन का पूर्णत: पालन सुनिश्चित कराया जाए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश की ‘सामूहिक शक्ति’ के महत्व को रेखांकित करते हुए रविवार 5 अप्रैल को देशवासियों से अपने घरों की बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील की है।