Publish Date: Friday, 30 January 2026 (17:42 IST)
Updated Date: Friday, 30 January 2026 (01:44 IST)
नई दिल्ली। 2 महीने से ज्यादा समय के लॉकडाउन के बाद आज सोमवार से देश अनलॉक होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह छूट आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए दी गई है। हालांकि इस दौरान सावधानियां भी बरतनी होंगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक करने की चाबी राज्य सरकारों को दे दी है। क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद जानिए।
क्या खुलेगा?
- रेलवे 200 ट्रेनें चलाएगा जिससे करीब 1.50 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। इन ट्रेनों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है।
- राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए वह कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं।
- राज्यों के बॉर्डर खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। अगर राज्य को लगता है कि बॉर्डर सील करना जरूरी है तो वे बॉर्डर बंद रख सकते हैं।
- 2 महीने से एक जगह पर फंसे लोग राज्य में कहीं भी आ-जा सकेंगे। एक से दूसरे राज्य में भी जाने की इजाजत होगी। इसके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन राज्यों को यह अधिकार होगा कि वे संक्रमण के खतरे देखते हुए कोई फैसला ले सकें। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों ने अंतरराज्यीय आवाजाही की छूट नहीं दी है।
- कुछ राज्यों में आज से बसें चलेंगी। हालांकि इसके लिए राज्यों को नियम तय करने का अधिकार है।
इन पर फैसला नहीं : इंटरनेशनल उड़ान पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मेट्रो सेवा अभी नहीं शुरू होगी। सिनेमा मॉल अभी नहीं खुलेंगे। स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क, बार अभी नहीं खुलेंगे। ऑडिटोरियम, थियेटर को खोलने पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम को अभी मंजूरी नहीं है।
8 जून से ये खुलेंगे : होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल व धार्मिक प्रतिष्ठान 8 जून से खुलेंगे।
स्कूलों पर फैसला नहीं : अनलॉक वन के दूसरे चरण का फैसला जुलाई में होगा इसलिए अभी स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे। किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्थान पर फैसला जुलाई में राज्य सरकार करेगी। अनलॉक-1 के तीसरे चरण का फैसला हालात देखकर किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन : अनलॉक-1 की गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इजाजत होगी। राज्य सरकारें जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन के बाहर भी गतिविधियों पर रोक लगा सकती है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों को घर में रहने के निर्देश हैं।
करना होगा इन नियमों का पालन : सार्वजनिक जगहों पर थूकने की मनाही होगी। अनलॉक-1 में जो लोग भी बाहर निकलेंगे, उन्हें अपना फेस कवर करना होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन जरूरी होगा।
बदला कर्फ्यू का समय : आज से दी जा रही ढील में कर्फ्यू का समय भी बदलकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।