जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक निजी अस्पताल के चिकित्सक के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार से राज्य में लागू निषेधाज्ञा के तहत आगामी आदेश तक बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने को कहा है।
निषेधाज्ञा का पालन करते हुए भीलवाड़ा प्रशासन ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे बाद से बाजार और व्यासायिक प्रतिष्ठानों को आगामी आदेश आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। हलके और भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने एक आदेश में कहा कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के संभावित खतरे से आम आदमी के जीवन को खतरा हो सकता है, इसलिए निषेधाज्ञा लगाई गई है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 14 दिन में चिकित्सक के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जा रही है। उसके आधार पर सबकी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि 25 नमूने लिए गए थे। उनमें से 10 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अन्य 15 की रिपोर्ट का इंतजार है।
लोगों को घर से बाहर निकलने और घूमने से मना किया गया है। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ बाजार बंद रखने को कहा गया है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी बसों और हल्के व भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जरूरी स्थिति में केवल दो पहिया वाहन की अनुमति दी गई है।
आदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान ऐपेडेमिक डिजीज अधिनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।