नई दिल्ली। महाराष्ट्र से आ रहे यात्रियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जांच करने में नाकाम रहने को लेकर 4 एयरलाइनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये मामले आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं।
सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र से दिल्ली की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आगमन से 72 घंटे पहले तक की आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए पृथक-वास केंद्र में रखा जाएगा।
दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने बताया कि महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जांच नहीं करने को लेकर चार एयरलाइनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहर में कोविड-19 के मामले बेतहाशा बढ़ने के मद्देनजर इस बारे में फैसला लिया गया था।
सूत्रों ने बताया कि एक आधिकारिक ऐप पर बिस्तरों की उपलब्धता की झूठी सूचना प्रदर्शित करने को लेकर शहर के दो निजी अस्पतालों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। (भाषा)