मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय और नागपुर, औरंगाबाद तथा गोवा स्थित उसकी पीठों में 17 मार्च से प्रतिदिन महज 2 घंटे कामकाज होगा। यह आदेश कोरोना वायरस (Corona virus) संक्रमण के मद्देनजर जारी किया गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीपी धर्माधिकारी और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की बैठक के बाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह परिपत्र जारी किया।
अदालत के रजिस्ट्रार एसबी अग्रवाल ने बताया कि मुंबई स्थित उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ और नागपुर, औरंगाबाद तथा गोवा स्थित अन्य पीठों में 17 मार्च से अगले आदेश तक सुनवाई दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगी।
उसमें कहा गया है कि सभी जिला और मजिस्ट्रेट अदालतें यह सुनिश्चित करें कि उनका कामकाज भी एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा न हो और वह भी सिर्फ जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई करें।