इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बढ़ते संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर में 10 मई की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
कोरोना संक्रमण को लेकर हुई बैठक के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसी के बाद जिलों ने आदेश निकालना शुरू कर दिया है।
इंदौर के साथ ही 34 जिलों में 30 अप्रैल की सुबह तक पहले से बंद है। अब इन जिलों के कलेक्टर नए सिरे से 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश निकालेंगे। इसके बाद वीकेंड शनिवार-रविवार की पाबंदियां भी लग जाएंगी। यानी 10 मई की सुबह 6 बजे से पहले लॉकडाउन में ढील संभव नहीं है।
ग्रामीण इलाकों में सख्ती : जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने यहां भी सख्त कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। आदेश के तहत अब महू, सांवेर, देपालपुर, खुड़ैल, हातोद की सभी किराना दुकानें, कृषि उपकरण और खाद-बीज की दुकानें हफ्ते में सिर्फ दो दिन मंगलवार व शुक्रवार को खुल सकेंगी। इन 2 दिनों में किराना दुकानों का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। यह प्रतिबंध पंचायतों, कस्बों के साथ इनसे जुड़े सभी गांवों में भी सख्ती से लागू होगा।
किसी भी क्षेत्र में फल और सब्जी मंडी नहीं लग सकेगी। सिर्फ चलित ठेलों से इन्हें बेचा जा सकेगा। किसी भी ग्रामीण इलाके में कोरोना के ज्यादा मामले आने पर उसे माइक्रो कंटेनमेंट घोषित किया जाएगा। इन इलाकों में आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।