इंदौर। इंदौर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने 27 मई से सभी सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना महामारी के कारण 29 मार्च से इंदौर जिले में अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय और निगम विभागों के कार्यालय बंद हैं, लेकिन अब ये सभी कार्यालय कुछ शर्तों के साथ बुधवार से खुलने जा रहे हैं।
इससे पहले 18 मई को जारी आदेश में कहा था कि सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक की सीमा तक उपस्थिति रहने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।
इन कार्यालयों के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत तक रहेगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र को कर्फ्यू पास के रूप में मान्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि समय समय पर जारी शासन निर्दशों व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होगा और सेनेटाइजर ग्लब्स का उपयोग करना होगा।