Publish Date: Wed, 10 Jun 2020 (08:14 IST)
Updated Date: Wed, 10 Jun 2020 (08:22 IST)
नई दिल्ली। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे मास्क पहने हुए नहीं मिलेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत 3 विभागों में डीएआरपीजी एक है।
विभाग ने कहा कि कार्यालय परिसर में कर्मचारियों को हमेशा मास्क पहनना होगा। अगर कार्यालय में मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करता हुआ कोई कर्मचारी मिला तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएआरपीजी ने 1 दिन में 20 से अधिक कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। विभाग ने आदेश में कहा कि दिन में कार्यालय में 20 से अधिक कर्मचारियों/ अधिकारियों को आने की अनुमति नहीं होगी। इसके तहत रोस्टर बनाओ। बाकी बचे हुए कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।
हालांकि कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यह निर्देश डीएआरपीजी का आंतरिक आदेश है और यह भारत सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। (भाषा)