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अश्लील सीडी कांड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को 14 दिन की जेल

हमें फॉलो करें अश्लील सीडी कांड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को 14 दिन की जेल
, सोमवार, 24 सितम्बर 2018 (19:48 IST)
रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सोमवार को अदालत में आरोप पत्र पेश किए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने जमानत लेने से मना कर दिया जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
 
सीबीआई द्वारा आरोप पत्र पेश किए जाने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत में पेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बघेल ने जमानत की अर्जी नहीं लगाई। अदालत ने उनसे जमानत पेश करने को कहा तो उन्होंने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने के कारण आनन-फानन में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि वे कांकेर दौरे पर थे व रविवार को देर शाम उन्हें नोटिस दिए जाने की सूचना दी गई। 
 
इस मामले में बघेल सहित 6 आरोपियों में उनके अलावा पत्रकार विनोद वर्मा एवं विजय भाटिया अदालत में पेश हुए। अदालत ने इन दोनों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया और 1-1 लाख रुपए के बांड पर जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत में इस मामले में 3 अन्य आरोपी विजय पांड्या, मानस कुमार एवं कैलाश मुरारका पेश नहीं हुए। इन्हें सीबीआई की नोटिस प्राप्त हुई या नहीं, स्पष्ट नहीं है।
 
बघेल के जमानत की अर्जी नहीं देने पर अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रायपुर केंद्रीय जेल भेजने का निर्देश दिया। अदालत परिसर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही बहुत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। अदालत से उन्हें पुलिस के वाहन पर बैठाने तथा जेल पहुंचाने में पुलिस के पसीने छूट गए। बघेल ने जेल जाते समय पत्रकारों से कहा कि सालभर से कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाने पर कार्रवाई हुई। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया।
 
सीबीआई ने इससे पूर्व सुबह जिला न्यायालय में सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया। विशेष न्यायाधीश ने आरोप पत्र में कई तकनीकी खामियों के कारण उसे वापस कर दिया और सीबीआई को उसे दुरुस्त कर फिर पेश करने का आदेश दिया। सीबीआई ने दोपहर बाद 3 बजे अदालत में फिर आरोप पत्र को दुरुस्त कर पेश किया। इसके बाद अदालत ने पेश आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की।
 
सीबीआई ने रविवार देर शाम बघेल एवं अन्य को सोमवार को आरोप पत्र अदालत में पेश करने की जानकारी देते हुए अदालत में पेश होने का नोटिस दिया था। बघेल सुबह लगभग 10.30 बजे राजधानी के घंडी चौक पर पहुंचे और वहां से पैदल जिला अदालत के लिए रवाना हुए। 
उन्हें समर्थन देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, रवीन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा एवं अमितेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता उनके साथ जिला अदालत तक गए। बघेल के अलावा पत्रकार वर्मा एवं विजय भाटिया अदालत में पेश हुए।
 
सीबीआई द्वारा बघेल पर अश्लील सीडी बांटने का आरोप है। उन पर साइबर क्राइम की धारा 67 (ए) सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं। राज्य की राजनीति में इस सीडी कांड ने पिछले वर्ष अक्टूबर में भूचाल ला दिया था। इस मामले में मंत्री मूणत ने राजधानी के सिविल लाइन थाने में 
बघेल एवं पत्रकार वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आनन-फानन में वर्मा को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया था।
 
इस मामले तूल पकड़ने पर राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने इसके बाद 12 दिसंबर 17 को 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई ने बघेल को भी तलब कर पूछताछ की थी। सीबीआई ने इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की। आरोपियों में कैलाश मुरारका भाजपा के वरिष्ठ एवं सक्रिय कार्यकर्ता है। (वार्ता)

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