नई दिल्ली। सरकार ने वाहन विनिर्माता कंपनियों को कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए 'थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट' मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगी। कार कंपनियों को बीच वाले यात्री के लिए भी थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट मुहैया करानी होगी। गडकरी ने कहा कि मैंने इस प्रावधान वाली फाइल पर कल ही हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कार विनिर्माताओं को वाहन में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा। फिलहाल कार की अगली दोनों सीटों और पीछे की कतार में 2 लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती है, वहीं पिछली कतार वाली बीच की सीट के लिए सिर्फ टु-पॉइंट सीट बेल्ट ही आते हैं।
सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। गडकरी ने कहा कि देशभर में हर साल होने वाली करीब 5 लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है।