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Fact Check: क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश ‘मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकता’? जानिए सच

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हमें फॉलो करें Muslim man-Hindu woman marriage
, शुक्रवार, 4 सितम्बर 2020 (14:15 IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला से विवाह नहीं कर सकता। दावा है कि अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम पुरुष पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

क्या है वायरल पोस्ट में-

कई फेसबुक और ट्विटर यूजर्स लिख रहे हैं- ‘राम राज्य की ताकत.....! सुप्रीम कोर्ट का आदेश... मुस्लिम पुरूष नहीं कर सकेगा हिंदू महिला से विवाह, नहीं तो होगी कड़ी कार्यवाही....!!’


वहीं, कुछ यूजर्स एक अखबार की कटिंग भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें शीर्षक है- ‘हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष की शादी अवैध: सुप्रीम कोर्ट’।

Muslim man-Hindu woman marriage
क्या है सच-

वायरल पोस्ट की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले इंटरनेट पर कीवर्ड्स की मदद से सर्च किया, लेकिन हमें वायरल दावे की पुष्टि करती कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली।

इसके बाद हमने वायरल अखबार की कटिंग वाली खबर को सर्च किया। हमें पिछले साल की कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। एक संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कहा था कि एक मुस्लिम पुरुष की हिंदू महिला से शादी न तो वैध है और न ही शून्य, बल्कि वह सिर्फ अनियमित विवाह है। लेकिन इस तरह के वैवाहिक संबंधों से जन्म लेने वाली संतान जायज है।

वेबदुनिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि हिंदू महिला से शादी करने पर मुस्लिम पुरुष पर कार्रवाई की जाएगी।

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