Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान को राहत, पत्नी और बेट को जमानत

हमें फॉलो करें फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान को राहत, पत्नी और बेट को जमानत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 24 मई 2024 (15:45 IST)
Azam Khan news in hindi :  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़ा मामले में आजम खान की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने उनकी पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
 
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने हालांकि केवल आजम खान की सजा पर रोक लगाई जबकि डाक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार कर दिया।
 
अदालत ने सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे द्वारा दायर तीन आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
 
आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के कथित फर्जीवाड़ा मामले में रामपुर के सत्र न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को सुनाई गई सात साल की सजा को चुनौती दी थी।
 
अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला तीन जनवरी 2019 का है। रामपुर के निवासी और मौजूदा समय में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में तीनों को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। 
Edited by : Nrapendar Gupta 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बंगाल की खाड़ी में बन रहा भीषण चक्रवाती तूफान, 2 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट