भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने अपने ग्राहकों को 28 फरवरी तक KYC पूरी करने को कहा है। बैंक ने इसके लिए अपने ग्राहकों को SMS द्वारा सूचित किया है।
अगर कोई ग्राहक 28 फरवरी तक केवाईसी नहीं कराता हैं तो उसके बैंक खाते के ट्रांजेक्शन से लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आदेशानुसार सभी बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी को आवश्यक कर दिया गया है।
क्या है केवाईसी? : केवाईसी (know your customer) एक पहचान प्रक्रिया है, जिससे बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहक के बारे में जानकारी हासिल करती है। एक फार्म भरने के साथ ही इसमें पहचान के लिए कुछ दस्तावेज भी लिए जाते हैं।
वीडियो से करवा सकते हैं KYC : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में केवाईसी नियमों में परिवर्तन किया है। इसके तहत आधार बेस्ड वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (V-CIP) को मंजूरी दी गई है।
अब बैंक, एनबीएफसी और दूसरे लोन देने वाले संस्थान वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया का प्रयोग केवाईसी के लिए कर सकेंगे। इससे अब लोगों को केवाईसी के लिए बैंक या दूसरे संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।