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कोरोना से मौत पर उत्तराखंड सरकार देगी परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा

हमें फॉलो करें कोरोना से मौत पर उत्तराखंड सरकार देगी परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा

एन. पांडेय

, बुधवार, 13 अक्टूबर 2021 (23:10 IST)
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोनावायरस (Coronavirus) से मृत लोगों के परिजनों को बड़ी राहत दी है।मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि राज्य सरकार वैश्विक महामारी Covid-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ खड़ी है। कोरोना से मौत होने पर राज्य सरकार मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देगी।

यह आर्थिक सहायता 'राज्य आपदा मोचन निधि' से प्रदान की जाएगी। इस संबंध में याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। इसमें कोविड 19 से मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने की बात कही गई थी। साथ ही कहा गया था कि आत्महत्या के मामलों में भी मुआवजा दिया जाएगा।

इसके लिए प्रभावित परिवार को तहसील स्तर पर आवेदन करना होगा। आवेदन के 30 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाएगा। जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में कोरोना से लोगों की मौत हुई है, कई अपने परिवार को अकेला छोड़ गए।

कई अपने परिवार के अकेले कमाने वाले थे। ऐसे में सरकार की इस मदद से उनके परिवार को जरूर मदद मिलेगी। प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से 7397 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 3,45,701 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं।

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