बड़ी खबर, उत्तराखंड में कर्मचारियों को मुफ्त नहीं मिलेगी बिजली

Webdunia
बुधवार, 12 फ़रवरी 2020 (11:06 IST)
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद उत्तराखंड विद्युत निगम (यूपीसीएल) समेत उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजेवीएनएल) और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड (पिटकुल) समेत तीनों निगमों के कर्मचारियों को अब निशुल्क बिजली नहीं मिलेगी।
 
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन तथा न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने मंगलवार को देहरादून के आरटीआई क्लब उत्तराखंड की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं।
 
यूपीसीएल ने उच्च न्यायालय में दिए एक शपथपत्र बताया कि सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए निशुल्क बिजली के बजाय नई दरों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों के लिए विभिन्न श्रेणियां बनाई गईं हैं। शपथपत्र में कहा गया है कि तय बिजली से अधिक खर्च किए जाने पर बाजार दर पर भुगतान करना होगा। नई दरें एक अप्रैल 2020 से लागू होंगी।
 
उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर ले यूपीसीएल, यूजेवीएनएल व पिटकुल समेत तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को संयुक्त बैठक कर कर्मचारियों को निशुल्क बिजली के मामले में ठोस निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

तिरुपति के लड्‍डू में पशु चर्बी का होता था इस्तेमाल

32 राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, 15 ने किया प्रस्ताव का विरोध

भाजपा नेता के बिगड़े बोल, राहुल गांधी की जुबान दाग देनी चाहिए

LCA Tejas Fighter Jet: स्क्वॉड्रन लीडर मोहना सिंह तेजस लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट बनीं

एक देश, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की शीर्ष 10 सिफारिशें

सभी देखें

नवीनतम

हस्तशिल्पियों एवं जनजाति कारीगरों की कला को राष्ट्रपति ने सराहा

सरकार ने दी पीएम-आशा योजना जारी रखने की मंजूरी, 35000 करोड़ रुपए होगा वित्तीय व्यय

ब्रिटेन ने शुरू किया E-Visa परिवर्तन अभियान, भारतीयों सहित सभी से किया अपनाने का आग्रह

एक देश एक चुनाव का पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने किया विरोध, कोविंद समिति की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

One Nation One Election : 32 राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, 15 ने किया प्रस्ताव का विरोध

अगला लेख
More