UCC draft report : उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट रविवार को मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी (Pushkar Dhami) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत किया गया है। इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां UCC कानून लागू होगा।
कैबिनेट बैठक के बाद बताया गया कि ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसे कानून का रूप दिया जाएगा। UCC सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगा और लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा।
सोमवार से शुरू होगा सत्र : मुख्यमंत्री आवास पर शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया गया। कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों के साथ बिल पर चर्चा की।
सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को रखा जाएगा। जहां से पास होने के बाद इसको उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। 2 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया था।
भाजपा के प्रमुख वादों में एक : यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी।
कानून बनने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एकसमान विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों।