बूचड़खाने बनाना और उन्हें संचालित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी

Webdunia
शनिवार, 13 मई 2017 (08:35 IST)
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उत्तरप्रदेश में आधुनिक बूचड़खाने बनाना और उन्हें संचालित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
 
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लाइसेंस के आवेदकों से कहा कि वे आवेदन करें और संबद्ध अधिकारियों को नियम के अनुसार लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। अदालत का मानना था कि लाइसेंस खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत दिए जा सकते हैं।
 
न्यायमूर्ति एपी साही और संजय हरकौली की पीठ ने कहा कि अगर स्थानीय अधिकारियों को ऐसा करने में कोई दिक्कत पेश आए तो वे सही दिशा-निर्देश के लिए राज्य सरकार से बात कर सकते हैं। पीठ ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति से भी कहा कि वह पशुवध और लाइसेंस जारी करने के मामले में नीति बनाए।
 
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उनके लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना चाहिए, जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गए। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की। (भाषा)

Show comments

जरूर पढ़ें

Bomb threat : 50 उड़ानों में बम की धमकी मिली, 9 दिन में कंपनियों को 600 करोड़ का नुकसान

महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का फॉर्मूला तय

गुरमीत राम रहीम पर चलेगा मुकदमा, सीएम मान ने दी अभियोजन को मंजूरी

Gold Silver Price Today : चांदी 1 लाख रुपए के पार, सोना 81000 के नए रिकॉर्ड स्तर पर

दो स्‍टेट और 2 मुख्‍यमंत्री, क्‍यों कह रहे हैं बच्‍चे पैदा करो, क्‍या ये सामाजिक मुद्दा है या कोई पॉलिटिकल गेम?

सभी देखें

नवीनतम

AI से नौकरियों की आएगी बाढ़, क्या बोले एक्सपर्ट्‍स

BRICS से रूस समेत पूरी दुनिया को PM मोदी का बुद्ध वाला संदेश, बोले- युद्ध नहीं बातचीत से हो समाधान

Maha Kumbh Mela: महाकुम्भ मेले में जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रशिक्षण ले रही यूपी पुलिस

Phulpur Assembly By election: सपा उम्मीदवार मुज्तबा सिद्दीकी ने नामांकन पत्र किया दाखिल

चक्रवात दाना का बाहरी बैंड पूर्वी तट से टकराया, ओडिशा में तेज बारिश

अगला लेख
More