शिमला के संजौली में धारा-163 लागू, धरना प्रदर्शन पर भी रोक, मस्जिद मामले में हिन्दू संगठनों का प्रदर्शन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मंगलवार, 10 सितम्बर 2024 (23:46 IST)
शिमला। संजौली इलाके में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर बढ़ते तनाव और हिन्दू संगठनों के बंद के आह्वान के मद्देनजर मंगलवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। शिमला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है जिसमें बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और लाठी, खंजर, डंडे, भाले और तलवार सहित घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगाने का प्रावधान है।
 
कुछ हिन्दू संगठनों ने मस्जिद में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग को लेकर बुधवार को बंद का आह्वान किया था। हिन्दू दक्षिणपंथी संगठनों ने बृहस्पतिवार को यहां चौड़ा मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और संजौली क्षेत्र में स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की थी।

ALSO READ: शिमला में ‘अवैध’ मस्जिद को लेकर फूटा हिन्दू संगठनों का गुस्सा, किया सनातन एकता का प्रदर्शन
 
शिमला के जिलाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की मौजूदा स्थिति तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक रैली, बिना अनुमति के जुलूस और भूख हड़ताल, धरना, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ और यातायात की सामान्य आवाजाही में बाधा उत्पन्न करना तथा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक स्थान, सड़क और पूजा/प्रार्थना स्थलों पर ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाना भी प्रतिबंधित है। यह आदेश बुधवार को सुबह 7 से रात 11 बजकर 59 मिनट तक पूरे संजौली क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
 
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां पत्रकारों से कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी समुदायों का सम्मान किया जाता है।
 
सुक्खू ने कहा कि जहां तक ​​मस्जिद का सवाल है, कुछ मंजिलों के अनधिकृत या अवैध निर्माण का मामला नगर निगम की अदालत में है और कानून अपना काम करेगा तथा इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया जाएगा। इस बीच पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

PAN 2.0 Project : अब बदल जाएगा आपका PAN कार्ड, QR कोड में होगी पूरी कुंडली

तेलंगाना सरकार ने ठुकराया अडाणी का 100 करोड़ का दान, जानिए क्या है पूरा मामला?

Indore : सावधान, सरकारी योजना, स्कीम और सब्सिडी के नाम पर खाली हो सकता है आपका खाता, इंदौर पुलिस की Cyber Advisory

क्‍या एकनाथ शिंदे छोड़ देंगे राजनीति, CM पर सस्पेंस के बीच शिवसेना UBT ने याद दिलाई प्रतिज्ञा

संभल विवाद के बीच भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दावा, BJP सांसद ने शिव मंदिर होने के दिए सबूत

सभी देखें

नवीनतम

संभल में कैसे भड़की हिंसा, DM राजेंद्र पेंसिया ने बताई पूरी सचाई

LIVE: बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु गिरफ्तार

दुष्कर्म और कई राज्‍यों में की हत्‍या, 1 दर्जन से ज्‍यादा केस दर्ज, आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

Pakistan : इमरान के समर्थकों ने इस्लामाबाद की ओर निकाला मार्च, पीटीआई के शीर्ष नेताओं ने जेल में की मुलाकात

Maharashtra का मुख्यमंत्री चुनने में महायुति को आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी

अगला लेख
More