जिग्नेश और खालिद के खिलाफ सर्च वारंट जारी

Webdunia
गुरुवार, 4 जनवरी 2018 (15:55 IST)
पुणे। महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के छात्र उमर खालिद के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद आज मुम्बई में विले पारले के भाईदास सभा गृह में उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी और दोनों नेताओं के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया।
 
पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्र भारती (सामाजिक-राजनीतिक गैर सरकारी संगठन) ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन, 2018 का मीठीबाई कालेज (विले पारले) के सभागृह में आयोजन किया था जिसमें जिग्नेश और उमर शामिल होने वाले थे लेकिन पुलिस ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी।
 
पुलिस ने मीठीबाई कालेज के आस पास गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने वाले लोगों को रोकने के लिए धारा 149 लगा दिया। कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद छात्र वहां नारेबाजी करने लगे और धरना दिया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया।
 
पुणे पुलिस ने मेवानी और खालिद पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 505 और 117 के तहत मामला दर्ज किया है। (वार्ता) 

Show comments

जरूर पढ़ें

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

सभी देखें

नवीनतम

ठंड दिखाने वाली है अपने तीखे तेवर, दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट, दिल्‍ली NCR में आई प्रदूषण में गिरावट

LIVE: संभल में हिंसा के दौरान 4 की मौत, कैसे रातोरात दफना दी गईं लाशें

महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सस्पेंस बरकरार, क्या BJP फिर लेगी कोई चौंकाने वाला फैसला

संभल हिंसा पर कांग्रेस का बयान, बताया BJP-RSS और योगी आदित्यनाथ की साजिश

Delhi Pollution : दिल्ली में प्रदूषण घटा, 412 से 318 पर पहुंचा AQI

अगला लेख
More