नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न और गला दबाकर हत्या, नाबालिग हिरासत में

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शुक्रवार, 5 जुलाई 2024 (23:50 IST)
गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या करने और शव जलाने के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिए गए 16 साल के नाबालिग लड़के ने ऐहतियाती हिरासत के दौरान खुलासा किया है कि उसने हत्या से पहले लड़की यौन उत्पीड़न किया था।
 
पुलिस ने बताया कि किशोर के कबूलनामे के बाद गुरुग्राम पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मामले में यौन उत्पीड़न की धाराएं भी जोड़ीं। सोमवार को लड़की की मां और कुछ पड़ोसियों ने नाबालिग को उसके घर के अंदर से पकड़ा लिया था, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया।

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पुलिस ने बताया कि उन्हें 9 साल की लड़की का आधा जला हुआ शव मिला था जबकि लड़का कोने में बैठा हुआ था। पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर 107 स्थित एक आवासीय परिसर में हुई, लड़की और किशोर के परिवार परिसर में 2 अलग-अलग इमारतों में रहते हैं।
 
पुलिस के अनुसार लड़की की मां उस समय नाबालिग लड़के के घर पर थी, तभी सुबह करीब 11 बजे वे नकदी और आभूषण चुराने पीड़िता के घर गया, चोरी करते समय उसे लड़की ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि किशोर ने लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी और घर के मंदिर में रखे कपूर से उसके शव को जलाने की कोशिश की।
 
किशोर ने शुरू में दावा किया था कि 2 चोर घर में घुस आए थे और उन्होंने लड़की की हत्या कर दी, लेकिन बाद में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने बताया कि 2 दिन की ऐहतियाती हिरासत के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया जिसने उसे सुधार गृह भेज दिया।
 
एसीपी (उद्योग) नवीन कुमार ने कहा कि लड़के ने अपना बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने सच्चाई उगल दी। लड़के ने कबूल किया कि उसने लड़की का यौन उत्पीड़न किया और फिर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने गहने चुराए और फिर कपूर से लड़की के शव को आग लगा दी। उन्होंने बताया कि किशोर ने स्वीकार किया कि वे ऑनलाइन गेम का शौकीन है और एक ऐप पर उसने 20,000 रुपए से अधिक गंवा दिए थे।
 
कुमार ने कहा कि उसने अपने 2 दोस्तों से 20,000 रुपए उधार लिए थे और एक जुलाई को रकम चुकाने का वादा किया था। इसी के चलते उसने लड़की के घर से गहने चुरा लिए थे। हमने लड़के का लैपटॉप और मोबाइल बरामद कर लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 8 भी जोड़ दी गई है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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