मद्रास हाईकोर्ट की हाथी को 'दया मृत्यु' की अनुमति

Webdunia
मंगलवार, 17 अप्रैल 2018 (14:38 IST)
चेन्नई। सलेम के एक मंदिर की मादा हाथी, राजेश्वरी, को सोमवार मद्रास हाई कोर्ट की एक पीठ ने 'दया मृत्यु' देने की अनुमति दी है। पशु चिकित्सकों ने यह प्रमाणित किया है कि हाथी को ठीक नहीं किया जा सकता है और उसका जीवित रहना केवल उसे पीड़ा देगा। 
 
मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस कुदोसे ने पशु प्रेमी और इंडियन सेंटर फॉर एनीमल राइट्स एण्ड एजुकेशन के फाउंडर एस मुरलीधरन की याचिका को स्वीकार कर लिया। मुरलीधरन ने कहा कि हाथी बहुत बीमार है और उसका चलना फिरना पूरी तरह से बंद है।
 
मुरलीधरन ने यह भी कहा कि अगर ऐसे में हाथी को जिंदा रखा जाता है तो यह जानवरों के लिए क्रूरता अधिनियम, 1960 की रोकथाम का उल्लंघन होगा। इसलिए हाथी को दया मृत्यु देना ही सही है। करीब 10 वर्ष पहले राजेश्वरी की एक टांग टूट गई थी और उसे एक ट्रक की मदद से उठाया गया था। 
 
तब वे वह तीन टांगों पर ही खड़े रहने की आदी हो गई थी लेकिन अब उसके घुटनों में आर्थराइटिस हो गया है जोकि ठीक नहीं किया जा सकता है। फिलहाल वह एक माह से जमीन पर एक ओर करवट लेकर पड़ी हुई है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

tirupati laddu पर छिड़ी सियासी जंग, पशु चर्बी के दावे पर तेदेपा-वाईएसआरसीपी आमने-सामने

Kolkata Doctor Case : जूनियर डॉक्‍टरों ने खत्‍म की हड़ताल, 41 दिन बाद लौटेंगे काम पर

कटरा चुनावी रैली में कांग्रेस-नेकां पर गरजे PM मोदी, बोले- खून बहाने के पाकिस्तानी एजेंडे को लागू करना चाहता है यह गठबंधन

Mangaluru : 2 सिर और 4 आंख वाला दुर्लभ बछड़ा पैदा हुआ, देखने के लिए उमड़ा हुजूम

वन नेशन वन इलेक्शन में दक्षिण भारत पर भारी पड़ेगा उत्तर भारत?

सभी देखें

नवीनतम

कोलकाता में शनिवार को काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर, OPD में नहीं करेंगे काम

Haryana : खट्टर के भतीजे ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का किया खंडन, बोले- भाजपा और अपने चाचा के साथ हूं

LLB अंतिम वर्ष के छात्र भी दे सकेंगे AIBE की परीक्षा, Supreme Court ने BCI को दिए आदेश

फारूक अब्दुल्ला का PM मोदी पर पलटवार, कहा- वे उन लोगों के साथ खड़े जिन्हें पाक से मिलता है धन

Tirupati Laddu : CM नायडू बोले- YSRCP ने भंग की TTD की पवित्रता, लड्डू में मिलावटी घी का किया इस्तेमाल

अगला लेख
More