प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)। प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाने में तैनात एक दरोगा के खिलाफ एक किशोरी को पहले थाने में बुलाकर जबरन शराब पिलाने और फिर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) रोहित मिश्रा ने बृहस्पतिवार को बताया कि न्यायालय के आदेश पर महेशगंज में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह के विरुद्ध दुष्कर्म के आरोप तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाले पॉक्सो कानून की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
उन्होंने बताया कि महेशगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने न्यायालय को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दारोगा महेंद्र ने पिछली 30 जून को उसकी बेटी को पूछताछ के बहाने थाने में बुलाकर जबरन शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोप के मुताबिक दरोगा ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मिश्रा ने बताया कि लड़की के घर से चले जाने से जुड़े हाल ही के एक मामले में उसे पूछताछ के लिए दरोगा ने थाने में बुलाया था।
अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कानून) पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए पुलिस उपनिरीक्षक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।