लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर योगी सरकार से नाराज इलाहाबाद HC, भेजा नोटिस

अवनीश कुमार
रविवार, 8 मार्च 2020 (08:11 IST)
लखनऊ। लखनऊ हिंसा के आरोपियों से वसूली के पोस्टर लगाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए योगी सरकार को नोटिस भेजा है। पूरे मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि आखिरकार किस नियम के तहत ये पोस्टर लगाए गए हैं। कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और डीएम को आज  सुबह 10 बजे अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
 
चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछले वर्ष 19 दिसंबर को लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी।
 
हिंसा में बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसी हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी ने दंगाइयों से वसूली की घोषणा की थी। योगी सरकार ने कई जिलों में वसूली के नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के खिलाफ लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
 
प्रशासन ने 57 लोगों को लखनऊ हिंसा को जिम्मेदार बताते हुए जगह-जगह पोस्टर लगाए थे। लगाए गए पोस्टर्स में  इन लोगों को आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी बताते हुए 1 करोड़ 55 लाख रुपए हर्जाना भरने के लिए कहा गया था। हर्जाना नहीं भरने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई थी। इन पोस्टर्स में फोटो के साथ ही हिंसा के आरोपियों के नाम और पते भी लिखे हुए हैं।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Project Cheetah : प्रोजेक्ट चीता अच्छा काम कर रहा, NTCA ने जारी की रिपोर्ट

No Car Day : इंदौर 22 सितंबर को मनाएगा नो कार डे, प्रशासन ने नागरिकों से की यह अपील

LLB अंतिम वर्ष के छात्र भी दे सकेंगे AIBE की परीक्षा, Supreme Court ने BCI को दिए आदेश

फारूक अब्दुल्ला का PM मोदी पर पलटवार, कहा- वे उन लोगों के साथ खड़े जिन्हें पाक से मिलता है धन

बैठक के दौरान जब CM योगी ने पूछा, कहां हैं पूर्व सांसद लल्लू सिंह?

सभी देखें

नवीनतम

राजस्थान में अगले 2 हफ्ते कई स्थानों पर बारिश की संभावना

प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका रवाना, जानिए कार्यक्रम

Weather Updates: दक्षिण पश्चिम मानसून अब विदाई की ओर, IMD ने बताया कब वापस लौटेगा

live : पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर रवाना

झारखंड में भर्ती परीक्षा, 2 दिन 5 घंटे मोबाइल इंटरनेट बंद

अगला लेख
More