Google Pay के विरुद्ध याचिका पर कोर्ट ने केंद्र, RBI से जवाब मांगा

Webdunia
सोमवार, 24 अगस्त 2020 (18:40 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को 'गूगल पे' (Google Pay) द्वारा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से जवाब मांगा।
 
याचिका में गूगल पे पर आरबीआई के डाटा स्थानीयकरण, भंडारण और साझा करने के मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
 
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की पीठ ने याचिका को लेकर विभागों के साथ ही गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए निर्धारित की है।
 
याचिका में गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्रक्रिया के तहत अपने ऐप पर डाटा (विवरण) का भंडारण नहीं करने और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करने संबंधी एक शपथ-पत्र दायर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।  (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

rg kar college rape murder case : डॉक्टरों का 2 घंटे तक इंतजार करती रहीं ममता बनर्जी, फिर मांगी जनता से माफी

मेरठ : 2 साल के अफेयर का खौफनाक अंत, 25 साल के भतीजे के प्रेम में छली गई 40 साल की चाची, जान देकर चुकानी पड़ी कीमत

Sukanya Samriddhi Yojana में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव, जान लें वरना पछताएंगे

MG Windsor Electric : 1 साल तक फ्री चार्जिंग, 331 Km रेंज, सस्ती कार से मार्केट में आ जाएगी सुनामी

अखिलेश यादव ने लगाया BJP और सरकारी अधिकारियों पर अयोध्या में भूमि घोटाले का आरोप

सभी देखें

नवीनतम

Maharashtra : महिलाओं को बुर्का बांटतीं नजर आईं शिवसेना विधायक, सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने

Retail Inflation : अगस्त में बढ़ी महंगाई, 3.65 फीसदी रही खुदरा मुद्रास्फीति

Weather Update : देश में कब होगी मानसून की विदाई, मौसम विभाग ने जताया यह अनुमान

rg kar college rape murder case : डॉक्टरों का 2 घंटे तक इंतजार करती रहीं ममता बनर्जी, फिर मांगी जनता से माफी

Haryana Election : कांग्रेस ने सांसदों के काटे टिकट, नेता-पुत्रों पर हुई मेहरबान

अगला लेख
More