मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम गिरोह के एक कथित सदस्य की 1999 में हुई हत्या के एक मामले में अपराधी रवि पुजारी के खिलाफ आरोप तय किया है। आरोपी रवि पुजारी ने अदालत को बताया कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। हालांकि अदालत ने इसके बाद पुजारी के खिलाफ आरोप तय किए।
पुजारी के वकील डीएस मानेर्कर ने बताया कि पुजारी के खिलाफ बुधवार को आरोप तय किए गए। मार्नेकर के अनुसार, पुजारी पर इस मामले में अब बरी हो चुके आरोपी के साथ मिलकर साजिश रचने के आरोप तय किए गए।
किसी अन्य मामले में बेंगलुरु की एक जेल में बंद पुजारी को विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। मानेर्कर ने कहा कि आरोपी ने अदालत को बताया कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। हालांकि अदालत ने इसके बाद पुजारी के खिलाफ आरोप तय किए।
यह मामला दाऊद गिरोह के कथित सदस्य अनिल शर्मा की हत्या से जुड़ा है। कथित तौर पर छोटा राजन गिरोह के सदस्यों ने उसकी हत्या दो सितंबर 1999 को उपनगरीय अंधेरी इलाके में कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने इस हत्या को दोनों गिरोहों के बीच हुए हिंसक संघर्ष का परिणाम बताया है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)