कोच्चि (केरल)। केरल की एक अदालत ने 2017 में अभिनेत्री पर हमला करने के मामले में आरोपी अभिनेता दिलीप के खिलाफ सोमवार को सबूत नष्ट करने के आरोप तय किए। दिलीप के वकील फिलिप टी. वर्गीज ने कहा कि अदालत ने अभिनेता और उसके दोस्त को आरोप पढ़कर सुनाया। हालांकि दोनों ने आरोपों से इंकार किया।
उसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों के निर्धारण के लिए मामले को 3 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया। दिलीप के वकील फिलिप टी. वर्गीज ने कहा कि अदालत ने अभिनेता और उनके व्यवसायी मित्र सरथ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और 204 (सबूत के रूप में पेश करने से रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज को नष्ट करना) के तहत आरोप तय किए।
वर्गीज ने कहा कि अदालत ने अभिनेता और उसके दोस्त को आरोप पढ़कर सुनाया। हालांकि दोनों ने आरोपों से इंकार किया। उसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों के निर्धारण के लिए मामले को तीन नवंबर को सूचीबद्ध किया गया।
वकील ने कहा कि 10 नवंबर से इन 2 अतिरिक्त आरोपों के संबंध में गवाहों से पूछताछ शुरू होगी। 28 अक्टूबर को अदालत ने अभिनेता और उनके दोस्त की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके खिलाफ आरोप नहीं बनते हैं। निर्देशक बालचंद्र कुमार द्वारा किए गए कुछ खुलासे के आधार पर 2017 के इस मामले में जांच के बाद इस साल जुलाई में पुलिस ने एक अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया था जिसमें अभिनेता पर ये आरोप लगाए गए थे।
कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का शिकार बनी तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया था और अभिनेत्री की कार में 2 घंटे तक उससे छेड़छाड़ की गई थी। आरोपी 17 फरवरी, 2017 की रात को जबरन वाहन में घुसे थे और बाद में एक व्यस्त इलाके में फरार हो गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए पूरे कृत्य को आरोपियों ने फिल्माया था। मामले में 10 लोग आरोपी हैं।(भाषा)