पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 15 वर्षीय एक विक्षिप्त किशोरी के गर्भवती पाए जाने के बाद इस संबंध में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
विरार पुलिस थाने के एक अधिकारी ने किशोरी की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बताया कि लड़की कुछ महीने पहले पशुओं को चराने के लिए बाहर गई थी, जहां एक व्यक्ति ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, लेकिन पीड़िता की मां को इस बारे में जानकारी तब मिली, जब किशोरी 4 माह की गर्भवती हो गई। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।(भाषा)