पश्चिमी कमान के पूर्व कर्नल को पांच साल की जेल

Webdunia
गुरुवार, 24 अगस्त 2017 (09:14 IST)
नई दिल्ली। चंडीगढ़ में सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपति के मामले में पश्चिमी कमान के पूर्व कर्नल को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है।
 
विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में पूर्व कर्नल बी एस गौरव को पांच साल के कारावास की सजा सुनाने के अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
 
सीबीआई ने कहा कि अदालत ने पूर्व कर्नल की 66 लाख 94 हजार 455 रुपए की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है। छह अगस्त 1990 को उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Project Cheetah : प्रोजेक्ट चीता अच्छा काम कर रहा, NTCA ने जारी की रिपोर्ट

No Car Day : इंदौर 22 सितंबर को मनाएगा नो कार डे, प्रशासन ने नागरिकों से की यह अपील

LLB अंतिम वर्ष के छात्र भी दे सकेंगे AIBE की परीक्षा, Supreme Court ने BCI को दिए आदेश

फारूक अब्दुल्ला का PM मोदी पर पलटवार, कहा- वे उन लोगों के साथ खड़े जिन्हें पाक से मिलता है धन

बैठक के दौरान जब CM योगी ने पूछा, कहां हैं पूर्व सांसद लल्लू सिंह?

सभी देखें

नवीनतम

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण 23 सितंबर से होगा शुरू

इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, हिजबुल्ला का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील ढेर

TTD का बड़ा बयान, तिरुपति के लड्डू प्रसादम की पवित्रता बहाल

Petrol Diesel Prices: Crude oil के दाम फिर बढ़े, जानें क्या हैं देश में पेट्रोल डीजल के भाव

भुवनेश्वर में मानवता शर्मसार, कैप्टन की मंगेतर पर लॉकअप में हुए अत्याचारों की खौफनाक कहानी

अगला लेख
More