1984 के दंगों के पीड़ितों को दिया दस गुना मुआवजा

Webdunia
मंगलवार, 7 नवंबर 2017 (00:39 IST)
इलाहाबाद। राज्य सरकार ने 1984 में सिक्ख विरोधी दंगा पीड़ितों को केन्द्र के नुकसान का दस गुना मुआवजा देने के आदेश का पालन कर दिया है, जबकि याची का कहना है कि दिल्ली में मृत परिवारों को पांच लाख रुपए दिए गए हैं।
      
याची का कहना है कि राज्य सरकार ने मोतीलाल वोरा कमेटी की संस्तुतियों और केन्द्र सरकार के पैकेज को पूरी तरह से लागू नहीं किया है जबकि अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी का कहना है कि राज्य सरकार ने केन्द्र के नुकसान का दस गुना मुआवजा देने के आदेश का पालन कर दिया है। याची ने जो दो नाम दिए उनकी अर्जी ही सरकार को नहीं दी गई है।
      
1984 में सिक्ख विरोधी दंगा पीड़ितों को मुआवजा एवं पुनर्वास के पैकेज को लागू करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। अदालत ने याची से सरकार द्वारा पैकेज पूरी तरह से लागू कर दिए जाने को लेकर दाखिल जवाबी हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
      
न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खण्डपीठ ने श्री गुरु सिंह सभा कानपुर की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर आज यह आदेश दिया है। याची का कहना है कि दिल्ली में मृत परिवारों को पांच लाख रुपए दिए गए हैं। (वार्ता) 
Show comments

जरूर पढ़ें

Weather Update : मौसम में होगा उलटफेर, बंगाल की खाड़ी में आएगा चक्रवाती तूफान, IMD ने जारी किया Alert

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने की PM मोदी की तारीफ, बोले- उनके पास है भविष्य के लिए स्पष्ट योजना

Wayanad Election : प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगी नामांकन, भाई राहुल के साथ करेंगी रोडशो

बड़ी खबर, देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी भारत-चीन की सेनाएं

मध्यप्रदेश उपचुनाव में दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा, विजयपुर और बुधनी में दिलचस्प मुकाबला

सभी देखें

नवीनतम

महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसी गलती कर रही है कांग्रेस

साक्षी मलिक ने विनेश और बजरंग की खोली पोल, बबीता पर लगाया बड़ा आरोप

जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 12 से ज्यादा घायल

महाराष्ट्र-झारखंड में BJP ने परिवारवाद को दिया मौका, काशी में पीएम मोदी ने कोसा

भाजपा का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, शीशमहल में करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग का आरोप

अगला लेख
More