गिरिराजसिंह ने आत्मसमर्पण किया
पटना , मंगलवार, 6 मई 2014 (16:51 IST)
पटना। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के विरोधियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आज पटना व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर बिहार के पूर्व मंत्री और नवादा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह को जमानत दे दी गई। उल्लेखनीय है कि गत 18 अप्रैल को बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और नवादा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराजसिंह के पटना हवाई अड्डे पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा था देश में जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वे पाकिस्तान परस्त हैं और उनके लिए हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है।विशेष कार्यापालक पदाधिकारी दुर्गादत्त झा द्वारा गत 21 तारीख की रात्रि में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पटना हवाई अड्डा थाना में कांड संख्या 91 दर्ज कराया गया था। गिरिराज के आज न्यायिक दंडाधिकारी जावेद आलम के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर दंडाधिकारी ने उनका बेल बांड स्वीकार कर लिया।गिरिराज को इस मामले में गत 25 अप्रैल को पटना जिला जज वीरेन्द्र कुमार की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से बचने को लेकर दायर याचिका को स्वीकार कर लिया था। गत 18 अप्रैल को गिरिराज सिंह, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ झारखंड के देवघर के मोहनपुर थाने में नेताओं के खिलाफ गत 20 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।गिरिराज के उस विवादास्पद बयान के बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र ने उन लोगों को सब्सिडी दी, जिन्होंने गाय के मांस का निर्यात किया और उन लोगों पर कर लगाया, जिन्होंने गाय को पाला-पोसा।देवघर के उपसंभागीय मजिस्ट्रेट सह-उपनिर्वाचन अधिकारी जय ज्योति सामंत के निर्देश पर गिरिराज, नितिन गडकरी, गोड्डा से भाजपा के उम्मीदवार निशिकांत दुबे और मोहनपुर में आयोजित चुनावी सभा के दौरान मंच पर आसीन अन्य लोगों के खिलाफ गत 20 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरिराज ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्हें चुनाव के नतीजे आने के बाद पाकिस्तान जाना होगा।गिरिराज के खिलाफ विवादास्पद बयान देने को लेकर झारखंड के बोकारो में भी गत 22 अप्रैल को उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। चुनाव आयोग ने गिरिराज के विवादस्पद बयान को लेकर उनके बिहार एवं झारखंड में जनसभा करने, जुलूस निकालने, रैली और रोड शो करने पर कल रोक लगा दी थी। आयोग ने गिरिराज को अलग से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।आयोग ने कहा था कि इन दोनों राज्यों में जिला प्रशासन भाजपा नेता गिरिराज को जनसभा करने, जुलूस निकालने, रैली और रोड शो की इजाजत नहीं दें। आयोग ने बिहार और झारखंड के मुख्य सचिवों को भेजी सूचना में राज्य सरकारों से कहा कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को लेकर जल्द जांच होनी चाहिए और इसको तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए।आयोग ने उनसे यह भी कहा है कि गिरिराज के खिलाफ सीआरपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत ऐहतियातन कदम उठाया जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाजपा नेता की ओर से ऐसा कोई कृत्य न हो जिसका शांति एवं कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। उल्लेखनीय है कि बोकारो में दर्ज मामले में पिछले सप्ताह झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। (भाषा)