क्या लड़कियों के विवाह की आयु में होगा बदलाव, विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति का बढ़ा कार्यकाल

Webdunia
बुधवार, 18 अक्टूबर 2023 (18:35 IST)
Case of bill increasing the marriage age of girls : लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाले विधेयक पर विचार कर रही एक संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।
 
‘बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021’ दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसे शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया था। पहले भी समिति को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया था।
 
राज्यसभा बुलेटिन के अनुसार, सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक की छानबीन करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए समिति को 24 जनवरी, 2024 तक तीन महीने का कार्यकाल विस्तार दिया है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थाई समिति राज्यसभा सचिवालय के अधीन कार्य करती है।
 
विधेयक पेश करने के तुरंत बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से विधेयक पर विस्तृत विचार के लिए स्थाई समिति को भेजने का अनुरोध किया था। ईरानी ने सदन को बताया था कि सरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाना चाहती है।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

क्या एलन मस्क ने जिताया ट्रंप को, क्यों कहला रहे किंग मेकर

भाजपा के गढ़ नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के लिए जीत आसान नहीं

MVA की महाराष्ट्र में गारंटी, महिलाओं को हर माह 3000, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा

कौन हैं तुलसी गबार्ड, जिन्हें मिल सकती है डोनाल्ड ट्रंप सरकार में बड़ी भूमिका

पति नहीं बनाता शारीरिक संबंध, पत्नी की यूपी पुलिस से गुहार

सभी देखें

नवीनतम

शिवकुमार बोले, वक्फ विवाद पर जेपीसी अध्यक्ष का दौरा राजनीति से प्रेरित

राजस्थान में उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ा, कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला

मध्यप्रदेश के नए DGP के नाम पर फैसला जल्द, अजय कुमार शर्मा समेत 9 IPS अफसर रेस में

सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Prayagraj: महाकुम्भ में रेलवे स्टेशनों पर 10 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी उद्घोषणा

अगला लेख
More