नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि वंदे भारत मिशन तथा कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते के आधार पर शुरू की गई उड़ानों से विदेश जाने वालों को उसके पास पंजीकरण नहीं कराना होगा और वे सीधे विमान सेवा कंपनी से टिकट बुक करा सकते हैं।
गृह मंत्रालय के 22 अगस्त को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया था कि विदेश जाने के लिए पात्र लोगों को यात्रा से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी के पास पंजीकरण कराना होगा और यात्रा का पूरा विवरण देना होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा कि वह वंदे भारत मिशन और द्विपक्षीय समझौतों के तहत उड़ानों का परिचालन करने वाली सभी विमान सेवा कंपनियों को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत एजेंसी का दर्जा देता है।
आदेश में कहा गया है यात्री सीधे विमान सेवा कंपनी से अपना टिकट बुक करा सकते हैं। उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास पंजीकरण या आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। यदि आवश्यकता हुई तो मंत्रालय प्राधिकृत एजेंसियों से आंकड़े मांग लेगा।(वार्ता)