नई दिल्ली। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को लोकसभा में तीन तलाक बिल को लोकसभा पेश किया। जानिए बिल से जुड़ी 10 खास बातें...
* इस बिल के तहत पीड़ित महिला को नाबालिग बच्चों के भरण पोषण का अधिकार भी मिलेगा। साथ एक साथ तीन तलाक असंवैधानिक होगा।
* इसमें एक साथ तीन तलाक देने की स्थिति में तीन साल की सजा का प्रावधान भी है।
* बोलकर, लिखकर, व्हाट्सएप आदि पर भी तीन तलाक गैरकानूनी।
* नाबालिग बच्चे को रखने का अधिकार महिला के पास।
* गुजारा भत्ता और बच्चों के भरण पोषण पर फैसला मजिस्ट्रेट करेंगे।
* एक साथ तीन तलाक देने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।
* 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में 8.4 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं और हर एक तलाकशुदा मर्द के मुकाबले 4 तलाकशुदा औरतें हैं।
* 2001-2011 तक मुस्लिम औरतों को तलाक देने के मामले 40 फीसदी बढ़े है.
* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 15 दिसंबर को ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ को मंजूरी प्रदान की थी।
* सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिया है।