नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (supreme court) ने अयोध्या (Ayodhya) मामले में दिए अपने ही फैसले को लेकर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने यह कहते हुए सभी 19 अर्जियां खारिज कर दीं कि राम मंदिर मामला दोबारा नहीं खोला जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर के अपने फैसले में पूरी जमीन रामलला को देने के निर्देश दिए थे साथ मुस्लिम पक्ष को अलग से दूसरे स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी।
शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए अंतिम बाधा भी दूर हो गई है। इस संबंध में अदालत ने अपने फैसले में तीन माह के भीतर सरकार की देखरेख में ट्रस्ट बनाने के भी निर्देश दिए थे, जिसे एक महीने का समय हो चुका है, लेकिन ट्रस्ट को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट शुरू नहीं हुई है।