गार्गी छेड़छाड़ मामले में Supreme court का याचिका पर सुनवाई से इंकार

Webdunia
गुरुवार, 13 फ़रवरी 2020 (12:12 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गार्गी महिला कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इंकार कर दिया।
 
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा को उच्च न्यायालय जाने को कहा। शर्मा मामले की तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे थे। पीठ ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं।
ALSO READ: दागी नेताओं के बारे में Supreme court आज करेगा फैसला
शर्मा से पीठ ने कहा कि आप दिल्ली उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? अगर वह याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दे, तब यहां आएं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख जानना चाहते हैं। शर्मा ने मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट किए जाने का संदेह जाहिर किया था।
 
इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर तेलंगाना उच्च न्यायालय जैसा फैसला दे सकता है जिसमें उसने पुलिस मुठभेड़ मामले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने को कहा था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

1984 में हाईजैक हुए विमान में सवार थे मेरे पिता, विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा खुलासा

राम मंदिर में सफाई करने वाली युवती से 9 लोगों ने किया गैंगरेप

जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती, तिहाड़ से बाहर आकर बोले केजरीवाल

पोर्ट ब्लेयर अब कहलाएगा श्री विजय पुरम, अमित शाह ने किया ऐलान

Retail Inflation : अगस्त में बढ़ी महंगाई, 3.65 फीसदी रही खुदरा मुद्रास्फीति

सभी देखें

नवीनतम

मंकीपॉक्स की पहली वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी

अरविंद केजरीवाल की रिहाई से हरियाणा विधानसभा चुनाव में AAP को कितना फायदा?

स्कूल परिसर में तेंदुआ घुसा, शिक्षकों व कर्मचारियों ने कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई

Petrol Diesel Price: पेट्रोल डीजल भाव हुए अपडेट, जानें आपके शहर में क्या हैं भाव

गृहमंत्री ने दी हिन्दी दिवस की शुभ कामनाएं, कहा- हिन्दी का प्रत्येक भारतीय भाषा से अटूट रिश्ता

अगला लेख
More