नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media case) में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनीलांड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत दी है।
चिदंबरम को आईएनएक्स केस में ईडी वाले मामले में राहत मिली है। पूर्व वित्तमंत्री करीब 107 दिन के बाद हिरासत से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। पी. चिदंबरम 17 अक्टूबर से ईडी की हिरासत में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को कहा है कि वे केस को लेकर कोई सार्वजनिक बयान और इंटरव्यू न दें। बिना इजाजत यात्रा न करें। चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें धनशोधन मामले में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।