नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि मेडिकल के 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटे में तमिलनाडु सरकार द्वारा छोड़ी गई सीटों में 50 फीसदी आरक्षण का लाभ राज्य के ओबीसी छात्रों को नहीं देने के केंद्र के निर्णय के खिलाफ लंबित याचिकाओं पर शीघ्र फैसला किया जाए।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायलाय को शीर्ष अदालत में एक अन्य मामला लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार तथा अन्य की याचिकाओं पर निर्णय करना चाहिए।
पीठ ने कहा कि उसके समक्ष याचिकाओं में दी गईं सभी दलीलों पर उच्च न्यायालय को फैसला करना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने उच्च न्यायालय से इसे देखने का अनुरोध किया। इससे पहले 2 जुलाई को तमिलनाडु सरकार ने एक आवेदन दायर कर शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि उच्च न्यायालय को अपने यहां लंबित याचिकाओं का शीघ्र निबटारा करने का निर्देश दे। (भाषा)