लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: SC ने की आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, कहा, 1 हफ्ते में करें सरेंडर

Webdunia
सोमवार, 18 अप्रैल 2022 (11:07 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष​ मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है।

शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी और वह 18 फरवरी को जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है।

बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा पर लोगों और किसानों को वाहन से कुचलने का आरोप है। जमानत रद्द होने के बाद योगेंद्र यादव ट्वीट कर कहा कि देर है, मगर अंधेर नहीं। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

उद्धव ठाकरे, अजित पवार के बाद CM शिंदे के बैग की तलाशी, जानिए नेताओं के पास क्या-क्या मिला

क्या महाराष्ट्र में चुनाव के बाद बदलेंगे राजनीतिक समीकरण, फिर चाचा शरद के साथ आ सकते हैं अजित पवार

न UPPSC झुकने को तैयार है और न ही प्रतियोगी छात्र, कैसे बनेगी बात?

कवि प्रदीप की पंक्तियों का सुप्रीम कोर्ट में उल्लेख, एक घर का सपना कभी ना छूटे

महाराष्ट्र चुनाव में स्व. इंदिरा गांधी की भी एंट्री, जानिए क्या कहा अमित शाह ने

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: विमान की बम की धमकी, रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

अमेरिका की ख़ुफ़िया एजेंसी को खत्म कर देंगे ट्रम्प...!

दिल्ली: स्कूल बस में छात्रा से यौन दुर्व्यवहार, प्राथमिकी दर्ज

Weather Updates: पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने किया अलर्ट

राजस्थान के टोंक में दूसरे दिन भी तनाव, पुलिस को नरेश मीणा की तलाश

अगला लेख
More