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महेन्द्रसिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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नई दिल्ली , सोमवार, 5 सितम्बर 2016 (14:04 IST)
उच्चतम न्यायालय ने भारत की वनडे और टी-20 टीम के कप्तान महेंद्रसिंह धोनी को धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने धोनी के खिलाफ समन और मुकदमे को रद्द कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर मोदी को भगवान विष्णु के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसके लिए उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दायर किया गया था।
 
धोनी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने बेंगलुरु में निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया था। 
 
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट ने जांच नहीं की या तो उसे खुद जांच करते या पुलिस से कराते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

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