नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। हालांकि यह माफी राहुल की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राहुल के खेद व्यक्त करने के तरीके पर नाराजी जताते हुए उन्हें फटकार लगाई। अदालत ने राहुल के हलफनामे पर असंतोष व्यक्त करते हुए सवाल किया कि क्या खेद जताने के लिए 22 पेज का हलफनामा दिया जाता है। हालांकि इसके बाद सिंघवी ने अपने मुवक्किल की तरफ से माफी मांग ली।
मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष को फटकार लगाते हुए उनके वकील से सवाल किया कि ब्रैकिट में खेद जताने का आखिर क्या मतलब है? सिंघवी ने कहा कि राहुल अपनी गलती मानते हुए इसके लिए माफी मांगते हैं। वकील ने कहा कि कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है बयान देना गलत था।
सिंघवी ने कहा कि आगामी सोमवार को हम अतिरिक्त हलफनामा पेश करेंगे जिसमें माफी शब्द का उल्लेख करेंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह हम तय करेंगे कि हलफनामे को स्वीकार करना है या नहीं।