हाईकोर्ट पहुंचा चंडीगढ़ मेयर चुनाव, AAP की मांग पर क्या रद्द हो जाएंगे परिणाम?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 31 जनवरी 2024 (09:22 IST)
Chandigarh news in hindi : आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया और चंडीगढ़ महापौर चुनाव परिणामों को रद्द करने तथा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगी। सभी की नजरें आज इस बात पर टिकी हुई है कि क्या चंडीगढ़ मेयर चुनाव फिर रद्द हो जाएंगे।
 
आप ने चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह धोखाधड़ी होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को मतपत्रों के रिकॉर्ड, मंगलवार को मतदान प्रक्रिया तथा वीडियोग्राफी समेत पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने और उसे अदालत के समक्ष रखने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
 
इससे कुछ घंटे पहले ही भाजपा ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में सभी तीन शीर्ष पदों पर जीत हासिल की और कांग्रेस-आम आदमी पार्टी (AAP) गठबंधन को हरा दिया। गठबंधन ने चुनाव परिणाम आने के बाद पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया है।
 
आप के पार्षद कुलदीप कुमार ने चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन समेत अन्य के खिलाफ याचिका दायर की है। इस चुनाव में कुलदीप आप के महापौर पद के लिए उम्मीदवार थे।
 
कुमार ने चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव की प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध करते हुए इसमें पूरी तरह धोखाधड़ी और जालसाजी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह निर्देश देने की भी मांग की है कि नव निर्वाचित महापौर को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर के रूप में काम करने से रोका जाए।
 
इससे पहले नतीजे घोषित होते ही विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दल आप और कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया और अगले चरण - वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए चुनाव का बहिष्कार किया।
 
महापौर पद पर भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर जीत हासिल की। सोनकर को 16 मत मिले, जबकि कुमार के पक्ष में 12 मत आए। 8 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया।
 
भाजपा के उम्मीदवार कुलजीत संधू और राजिंदर शर्मा क्रमशः वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए।
 
आप की याचिका में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से नये सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध भी अदालत से किया गया है।
Edited by : Nrapendra Gupta 

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