नई दिल्ली। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़ने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस से जुड़ेंगे वे तीन वर्ष तक जुड़े रहने के बाद इससे बाहर निकलने का विकल्प भी अपना सकते हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एनपीएस के प्रति जागरूकता लाने के लिए पेंशन नियामक ने पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किए हैं और अब इसके प्रति लोग जागरूक भी हुए हैं। नियामक ने इसी अभियान के तहत एनपीएस निजी क्षेत्र मॉडल को अपनाते हुए इस योजना से जुड़ने की अधिकतम आयु सीमा 60 से 65 वर्ष कर दी है।
बयान में कहा गया है कि अब देश का कोई भी नागरिक 60 से 65 वर्ष की आयु में भी इस योजना से जुड़ सकता है और 70 वर्ष की आयु तक इससे जुड़ा रह सकता है। जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस से जुड़ेंगे वे तीन वर्ष तक जुड़े रहने के बाद इससे बाहर निकलने का विकल्प भी अपना सकते हैं।
इस व्यवस्था से सेवानिवृत्त हो रहे लोगों के इसे अपनाने की संभावना बढ़ गई है। 60 वर्ष की आयु के बाद जो लोग इससे जुड़ेंगे उनके लिए भी पेंशन फंड के साथ ही एनपीएस के तहत निवेश का विकल्प भी होगा। (वार्ता)