Delhi Government vs Lt. Governor: सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार को ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बाद केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को अध्यादेश (Ordinance on Delhi Government rights) लाकर एक बार फिर परोक्ष रूप से शक्तियां उपराज्यपाल के हाथ में सौंप दी। इस बीच, यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका (review petition) दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है।
इस बीच, केन्द्र सरकार के फैसले से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार फिर बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। केंद्र ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था कि यह हक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।
अध्यादेश के बाद एक बार फिर पॉवर एलजी के हाथ में पहुंच जाएगा। हालांकि केन्द्र सरकार ने अध्यादेश में कहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम एक प्राधिकरण देखेगा और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अंतिम फैसला एलजी द्वारा ही लिया जाएगा।