नई दिल्ली। कंपनियों के पास जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा। सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ कर के भुगतान के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी।
अब जुलाई के लिए बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समयसीमा पांच सितंबर थी। वहीं खरीद रिटर्न या जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह सीमा 10 सितंबर थी।
जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 का मिलान जीएसटीआर-3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा। पहले इसके लिये अंतिम तारीख 15 सितंबर थी।
सरकार ने टि्वटर के जरिये दी जानकारी में कहा, 'जीएसटी क्रियान्वयन समिति (जीआईसी) ने जीएसटीआर-1, जीएसटी-2 और जीएसटीआर-3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है।'
अगस्त के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की समयसीमा बढ़ाकर क्रमश: पांच अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर कर दी गई है। पहले यह समयसीमा क्रमश: 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर थी।
उद्योग कई इनवायस अपलोड करने के मद्देनजर अंतिम जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहा था। सरकार जल्दी ही रिटर्न फाइल करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी।
फार्म जीएसटीआर-3बी में भरे गए जुलाई के शुरुआती रिटर्न के तहत 92,283 करोड़ रुपए संग्रह किए गए। यह राशि कुल करदाताओं के 64.42 प्रतिशत से ही प्राप्त हुई है।
जुलाई में पंजीकृत कुल 59.97 लाख कंपनियों में से 38.38 लाख करदाताओं ने जीएसटी रिटर्न फाइल किया। यह कुल संख्या का 64.42 प्रतिशत है। (भाषा)