पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने एक भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कथित तौर पर 'जासूसी करने' और 'विध्वंसक गतिविधियां चलाने' के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले पर भारत सरकार का कहना है कि जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी हैं, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि वे किसी भी तरह से सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं।
उनके बारे में कहा जा रहा है कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया है और वे ईरान से पाकिस्तान में घुसे थे। उन पर आरोप लगाया गया है कि वे भारत की खुफिया सेवा रॉ से जुड़े हैं और पाकिस्तान में 'विध्वंसक गतिविधियों' की योजनाएं बना रहे थे, लेकिन दूसरी ओर भारत सरकार का मानना है कि उन्हें ईरान से पकड़कर पाकिस्तान लाया गया है।
कुलभूषण जाधव एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी हैं, जिन्हें रॉ का एजेंट बताया जा रहा है। अप्रैल, 2016 में पाक सरकार ने उन पर आतंकवादी और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में लिप्त होने का आरोप लगाया था। इसी वर्ष मार्च में विदेशी मामलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने सीनेट में घोषणा की थी कि जाधव को भारत को वापस नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संपर्क नहीं करने दिया है।