पार्टियों को आयकर छूट के खिलाफ याचिका दायर

Webdunia
बुधवार, 21 दिसंबर 2016 (19:56 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों को मिले चंदे पर शत-प्रतिशत आयकर छूट दिए जाने को लेकर आयकर कानून एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर 23 दिसम्बर को सुनवाई कर सकता है।
वकील एमएल शर्मा ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(ए) एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
 
शर्मा की दलील है कि एक सामान्य व्यक्ति से कर वसूला जाता है, जबकि राजनीतिक दलों को आयकर से शत-प्रतिशत छूट दी जाती है। याचिकाकर्ता का कहना है, चुनाव आयोग से पंजीकृत राजनीतिक दल पूरी तरह आयकर मुक्त हैं, यदि वे प्रत्‍येक वर्ष आयकर रिटर्न भरते हैं।
 
शर्मा ने यह याचिका वित्त सचिव की 16 दिसम्बर की उस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में दायर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को पुराने नोट जमा कराने की छूट है। ऐसे दलों के खातों की जांच नहीं की जाएगी। (वार्ता)

Show comments

जरूर पढ़ें

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

सभी देखें

नवीनतम

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी

संभल विवाद के बीच भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दावा, BJP सांसद ने शिव मंदिर होने के दिए सबूत

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन अदाणी मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा, नहीं चले दोनों सदन

NDA की जीत से एक्शन में PM मोदी, संसद के बाहर कांग्रेस को सुना दी खरी खरी

दिल्ली में 80 हजार और लोगों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन: केजरीवाल

अगला लेख
More